भिलाई [न्यूज़ टी 20] किसी वजह से नौकरी जाने पर अब इस देश के कर्मचारियों की आर्थिक मदद सरकार करेगी. बेरोजगारी बीमा के तहत कर्मचारियों को यह सुविधा दी जाएगी. इसके तहत सरकार की ओर से तब तक आर्थिक मदद मिलती रहेगी,
जब तक कि दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने वर्करों के लिए बेरोजगारी बीमा (Unemployment Insurance) की शुरुआत करने की घोषणा की है.
यूएई की सरकारी न्यूज एजेंसी WAM ने बताया है कि उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने इसका ऐलान किया है. मानव संसाधन और अमीरात मंत्री अब्दुल मन्नान अल अवार ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में जानकारी दी है.
क्या है बेरोजगारी बीमा
अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है तो उसे बेरोजगारी बीमा के तहत तब तक पैसा मिलता रहेगा, जब तक कि दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती. यूएई के वर्करों को 2023 तक बेरोजगारी बीमा योजना में योगदान देना होगा.
बीमा कंपनियां इस बीमा के लिए सालाना 40-100 दिरहम तक ले सकती है. इस योजना में नौकरी जाने पर एक निश्चित अवधि तक मूल वेतन का 60 फीसदी कर्मचारी को दिया जाएगा.
यूएई के सरकारी और निजी कंपनियों के सभी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. यह योजना सभी नागरिकों के लिए लागू होगी.
वर्करों की सुविधाएं बढ़ा रहा है यूएई
अब्दुल मन्नान अल अवार ने बताया कि नया कानून देश में कारोबारी माहौल को बढ़ाने के साथ राष्ट्रीय प्रतिभाओं और दक्षताओं को मजबूत करेगा. निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी बढ़ाने, श्रम बाजार को आकर्षक बनाने और इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए यह ऐतिहासिक कदम है.
यूएई ने इससे पहले पिछले महीने ही कामगारों के लिए नागरिकता नियमों में बदलाव सहित कई नई सुविधाओं की घोषणा की थी. यूएई की आबादी में 80 फीसदी विदेशी नागरिक हैं. यहां की इकॉनमी में इनका महत्वपूर्ण योगदान है.
बेरोजगारी बीमा के जरिये यूएई की कोशिश है कि कर्मचारियों को आकर्षित किया जाए और उन्हें बनाए रखा जाए. यूएई के नए श्रम नियमों (labor regulations) से वहां विदेशियों के लिए काम करना आसान हो गया है. यूएई कैबिनेट ने विदेशियों के लिए नई एंट्री, रेजीडेंस स्कीम को मंजूरी दी है.