Mutual Fund Investment: निवेशक म्यूचुअल फंड में भी काफी इंवेस्टमेंट करते हैं. हाल ही में पूंजी बाजार नियामक सेबी की ओर से म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ने के लिए कहा गया था, जिसके लिए 30 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई थी लेकिन कुछ दिन पहले ही सेबी ने इस डेडलाइन को बढ़ा दिया है और अब लोग म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2023 तक पूरी कर सकते हैं. लोगों को म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना क्यों जरूरी है इसके बारे में भी जानना काफी अहम हो जाता है. आइए जानते हैं इसके बारे में…
शेयर समाधान के को-फाउंडर अभय चंडालिया के मुताबिक अगर कोई म्यूचुअल फंड यूनिटधारक 31 दिसंबर 2023 तक नॉमिनी को अपडेट करने में विफल रहता है तो म्यूचुअल फंड फोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा और उस फोलियो में किसी भी लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी. म्यूचुअल फंड या विभिन्न निवेशों में नॉमिनी को जोड़ने के कई लाभ भी अभय चंडालिया ने बताए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं…
नॉमिनी को जोड़ने के फायदे-
1. सुचारू संपत्ति ट्रांसफर: खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से बच जाता है और आसानी से संपत्ति या धन का ट्रांसफर सुनिश्चित कर सकता है.
2. कानूनी जटिलताओं से बचना: यह संपत्ति के स्वामित्व को लेकर परिवार के सदस्यों या लाभार्थियों के बीच संभावित कानूनी विवादों से बचने में मदद करता है, जिससे महंगी और समय लेने वाली मुकदमेबाजी की संभावना कम हो जाती है.
3. वित्तीय सुरक्षा की सुविधा: नॉमिनी रिडेम्प्शन प्रोसेस को आसानी से पूरी कर सकता है, जिससे परिवार या आश्रितों के लिए वित्तीय सुरक्षा जल्दी सुनिश्चित की जा सकती है.
नॉमिनेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज-
1. नॉमिनेशन फॉर्म: म्यूचुअल फंड हाउस के पास एक नॉमिनेशन फॉर्म होता है जिसे भरना होता है. इस फॉर्म में नॉमिनी का नाम, खाताधारक के साथ संबंध और संपर्क जानकारी जैसी डिटेल की आवश्यकता होगी.
2. केवाईसी दस्तावेज: पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण सहित खाताधारक और नॉमिनी व्यक्ति दोनों के केवाईसी दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है.
3. फोटो: वेरिफिकेशन के लिए खाताधारक और नॉमिनी दोनों की पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता हो सकती है.