Gold Tax Hike : सरकार ने सोने और चांदी के पिन, हुक जैसे प्रोडक्ट्य (फाइंडिग्स) और सिक्कों पर इंपोर्ट ड्ंपोर्ट बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है. सरकार ने इन सब पर पांच फीसदी एआईडीसी यानी एग्रीकल्चर इंफ्रा एंड डेवलपमेंट सेस लगाया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि कीमती धातुओं वाले कंपोनेट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है. इन सब पर 4.35 फीसदी एग्रीकल्चर इंफ्रा एंड डेवलपमेंट सेस (एआईडीसी) लगाया गया है. कीमती धातुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी को सर्राफा के बराबर लाने के उद्देश्य से 10 फीसदी के बेसिक एक्साइज ड्यूटी के अतिरिक्त एआईडीसी लगाया गया है.

22 जनवरी से होगा लागू

सोने या चांदी के फाइंडिग्स का मतलब हुक, क्लैंप, पिन या स्क्रू बैक जैसे छोटे प्रोउक्ट्स से है, जिसका यूज ज्वेलरी के पूरे टुकड़े या उसके एक हिस्से को आपस में जोड़ने या थामने के लिए किया जाता है. अतिरिक्त शुल्क 22 जनवरी से अमल में आ गया है. सरकार ने 2021-22 के बजट में कृषि इंफ्रा को फाइनेंस करने के लिए कुछ उत्पादों पर आईडीसी सेस लगाने का प्रस्ताव किया था.

2023 के बजट में क्या किया था बदलाव

सरकार ने बजट 2023 के दौरान चांदी की डोर, बार और प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया था, ताकि उन्हें सोने और प्लैटिनम के बराबर किया जा सके. चांदी पर मूल सीमा शुल्क 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी और आयात पर एग्रीकल्चर इंफ्रा एंड डेवलपमेंट सेस (एआईडीसी) 2.5 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी कर दिया गया और चांदी की डोर पर इसे बढ़ाकर 10 फीसदी बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी और 4.35 फीसदी एआईडीसी कर दिया गया. कीमती धातुओं से बनी वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी 22 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया गया. सोने पर आयात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया.

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