भिलाई। दुर्ग जिले के छावनी मे हुए मृतिका मंशा देवी के संदेहास्पद मृत्यु के मामले मे खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि शासकीय अस्पताल सुपेला मे मंशा देवी पति राजेश कुमार उम्र 28 वर्ष निवासी सुन्दर नगर तालाब के पास कैम्प 01 भिलाई थाना छावनी को लेकर मंशा के परिजन आये थे जो डाँक्टर द्वारा चेक कर उसकी मृत्यु होना बताये थे । उसके पति द्वारा मंशा घर मे थी जो ये बच्चो को स्कूल से लेकर वापस घर आने पर पलंग पर बेहोश मिली ऐसा बताया था जिस पर सुपेला मे जीरो मे मर्ग कायम कर थाना छावनी मे सूचना देने पर दिनांर 02/12/2023 को मर्ग क्रमांक 60/23 धारा 174 Crpc दर्ज कर जाँच मे लिया गया।

घटना की सूचना तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामगोपाल गर्ग को दिया गया जिस पर उनके द्वारा मामले को गंभीरता पूर्वक प्राथमिकता मे विवेचना करने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा व नगर पुलिस अधीक्षक आशीष बंछोर के मार्ग दर्शन मे थाना छावनी पुलिस द्वारा जाँच किया गया। मृतिका के परिजनो द्वारा भी मृत्यु पर संदेह किया गया था जो उनके उत्तरप्रदेश से आने पर दिनांक 04/12/23 को विधिवत उसके शव का पंचनामा मायके पक्ष की उपस्थिति मे कर घटना स्थल का सुक्ष्मता से निरीक्षण करते गवाहो से पूछताछ कर कथन लिया गया।

डाँक्टर से शार्ट पी.एम. रिपोर्ट भी लिया गया सम्पूर्ण जाँच मे गवाहो द्वारा मृतिका मंशा को उसके पति राजेश कुमार द्वारा हमेशा शंका कर मारपीट करना तथा दिनांक 01/12/23 को भी सुबह करीब 09.30 बजे पडोस मे मंशा के जाने पर नाराज होकर वही पर मारपीट करते घर ले जाने की बात सामने आई तथा शार्ट पी.एम. रिपोर्ट मे हेड इंज्युरी के तथ्य सामने आने पर संदेही राजेश कुमार के विरूद्ध मर्ग क्रमांक 60/23 धारा 174 Crpc के जाँच पर से थाना छावनी मे अपराध क्रं. 540/23 धारा 302 भा.द.वि. कायम कर विवेचना मे लिया गया।

जिस पर तत्काल संदेही राजेश कुमार से पूछताछ की गई राजेश कुमार पुलिस को काफी गुमराह करता रहा कडाई से पुछताछ करने पर उसके द्वारा अपनी पत्नी मंशा देवी को चरित्र संदेह पर हमेशा समझाता था लेकिन वो उसकी बात नही मानती थी झगडा होता रहता था । उस दिन भी झगडा होने पर उसके द्वारा मारपीट कर उसे जान से मारने की नियत से घर अंदर ही गला पकड कर दीवाल से सिर ठोक कर उसकी हत्या करना स्वीकर किया जिस पर विधिवत उसका मेमोरेण्डम तैयार कर घटना स्थल से आवश्यक सामाग्री जप्त कर अपराध सबुत पाये जाने पर उसे आज दिनांक 06/12/23 को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है । प्रकरण मे आरोपी द्वारा साक्ष्य छिपाने पर उसके विरूद्ध धारा 201 भा.द.वि. भी जोडा गया है।

नाम आरोपी :- राजेश कुमार उर्फ राजू पिता राम राजन उम्र 34 वर्ष सा. तालाब के पास सुन्दर नगर कैम्प 01 भिलाई थाना छावनी जिला दुर्ग (छ.ग.)

Share on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *