अगर आपके पास दो या उससे अधिक PF अकाउंट (PF Account) हैं तो आपको सभी को मर्ज कर लेना चाहिए. पीएफ अकाउंट को मर्ज करने की प्रक्रिया आसान है और इसे ऑनलाइन तरीके से घर बैठे ही पूरा कर सकते हैं. पीएफ खातों को एक में मर्ज करने के बाद मिलने वाले ब्याज का पैसा अधिक होगा. वहीं अगर आपने इन्हें मर्ज नहीं किया तो नुकसान भी उठाना पड़ेगा. जब भी प्राइवेट कंपनी का कोई कर्मचारी अपनी नौकरी बदलता है, तो उसके नियोक्ता की ओर से एक नया EPF अकाउंट खोला जाता है. हालांकि, इसे खोलते समय पुराने UAN नंबर का ही उपयोग किया जाता है.

नई कंपनी में नौकरी ज्वॉइन करते हैं और अपना पुराना UAN नंबर देते हैं, तो नए खाते के तहत आपका पुरान खाता जुड़ नहीं पाता. इसका मतलब है कि पुराना खाते में जमा फंड नए खाते में जमा नहीं हो पाएगा. ऐसे में पुराने फंड को नए खाते में ऐड करने के लिए PF अकाउंट को मर्ज करना जरूरी है.

PF अकाउंट को मर्ज नहीं करने के नुकसान

अगर आप अपने PF अकाउंट्स मर्ज करते हैं तो UAN आपके काम के सभी एक्सपीरियंस को मर्ज कर देगा. मतलब अगर आपने तीन कंपनियों में 2-2 साल काम किया है और अगर आपने अपने पीएफ अकाउंट्स को मर्ज कर दिया है तो आपका एक्सपीरियंस छह साल हो जाएगा.

अगर आपने पीएफ मर्ज नहीं किया है तो हर कंपनी का ड्यूरेशन अलग-अलग काउंट होगा. तो मर्ज नहीं करने पर अगर आप अपने PF अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो हर कंपनी का दो-दो साल अलग-अलग काउंट होगा और तीनों पर ही आपको 10-10 प्रतिशत टीडीएस देना पड़ेगा.

कुछ समय पहले ही EPFO ने उन खातों पर ब्याज बंद करने का फैसला किया था जो 3 साल से अधिक समय से निष्क्रिय थे. हालांकि बाद में उसने इस फैसले को वापस ले लिया. भविष्य में ऐसी असुवधि से बचने के लिए भी आपको पीएफ अकाउंट का मर्ज करना लेना चाहिए.

UAN नंबर जरूरी

EPFO के दो मौजूदा अकाउंट को मर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आप सर्विसेज (Services) में जाकर One Employee- One EPF Account पर क्लिक करें. इसके बाद EPF अकाउंट को मर्ज करने के लिए फॉर्म खुलेगा. यहां पीएफ अकाउंट होल्डर को मोबाइल नंबर डालना होगा. इसके बाद UAN और करेंट मेंबर आईडी डालना होगा.

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