सारंगढ़-बिलाईगढ़: खनिज नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार स्टोन क्रेशर यूनिट्स को सील कर दिया है। यह कार्यवाही कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देश पर तथा खनि अधिकारी बजरंग पैकरा के मार्गदर्शन में की गई। बिलाईगढ़ क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से गुरुवार को आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

इन चार क्रेशर यूनिट्स को किया गया सील

निरीक्षण के दौरान छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2009 का उल्लंघन पाए जाने पर निम्नलिखित क्रेशर यूनिट्स को नोटिस जारी कर सील कर दिया गया:

  1. मित्तल स्टोन क्रशर, ग्राम बिलाईगढ़ (प्रो. सुरेश अग्रवाल)

  2. नरसिंह स्टोन क्रशर, ग्राम छपोरा (प्रो. नरसिंह देवांगन)

  3. श्याम स्टोन क्रशर, ग्राम बिलाईगढ़ (प्रो. मदन सिंघानिया)

  4. गणेश स्टोन क्रशर, ग्राम गोविंदवन (प्रो. गोविंद शर्मा)

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई – जिला प्रशासन

खनिज विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि इस तरह की अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस निरीक्षण टीम में प्रभारी खनि निरीक्षक दीपक पटेल, खनि निरीक्षक लक्ष्मीनारायण घृतलहरे सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।

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