उत्तरप्रदेश |News T20: बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का संचालन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कन्या सुमंगला योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत जहां पहले बेटियों को सरकार की ओर से 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी, वहीं अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है. इस योजना के तहत अब बेटियों को सरकार की ओर से 25,000 रुपये मिल रहे हैं-
कन्या सुमंगला योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
कन्या सुमंगला योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही उठा सकते हैं।इस योजना के लिए आवेदक के पास स्थायी निवास का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली या टेलीफोन बिल, राशन कार्ड का उपयोग निवास प्रमाण पत्र के रूप में किया जा सकता है।
परिवार की अधिकतम आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के नाम पर योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन कैसे करें
अगर आप कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (sky.up.gov.in) पर जाना होगा।
अब आपको होम पेज पर सिटीजन सर्विस पोर्टल पर क्लिक करना होगा।
यहां एक फॉर्म दिखेगा जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, माता-पिता का नाम, आधार नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी।फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर टैप करना होगा।अब आपको दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।इस ओटीपी को दर्ज करना होगा.
इसके साथ ही इस योजना के लिए आपका ऑनलाइन पंजीकरण पूरा हो जाएगा।
यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद आपको दोबारा अकाउंट में लॉग इन करना होगा। इस तरह से आप अपना दस्तावेज़ अपलोड करके फॉर्म भर सकते हैं।