दुर्ग / दुर्ग जिले में दोपहियां वाहनों को चालक के हेलमेट पहनने पर ही पेट्रोल पम्प से पेट्रोल मिलेगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार बिना हेलमेट के दोपहियां वाहन चलाने वाले वाहन चालक/सवार को किसी भी पेट्रोल पम्प के संचालकों की ओर से आकस्मिक सेवा मेडिकल इमरजेंसी एवं धार्मिक पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों को छोड़कर पेट्रोल एवं अन्य उपयोगी ईंधन उपलब्ध नही कराए जाएंगे।

सभी पेट्रोल पम्प संचालक उक्त नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पेट्रोल पम्प परिसर में ’’नो हेलमेट नो पेट्रोल‘‘ का सुस्पष्ट बोर्ड/ पोस्टर अनिवार्य रूप से लगाएंगे। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर पेट्रोल पम्प संचालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत विधि अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
यह आदेश जनहित में नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के दृष्टिकोण से तत्काल पारित किया जाना अत्यावश्यक है। अतएव आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत एकपक्षीय जारी किया गया है। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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