
अमेरिका में वीजा नियमों पर नया प्रस्ताव
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने वीजा नियमों में बदलाव का नया प्रस्ताव जारी किया है। इस कदम का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय छात्रों, एक्सचेंज विजिटर्स और विदेशी पत्रकारों पर पड़ेगा। प्रस्तावित नियम के तहत अब वीजा धारकों के लिए निश्चित समय सीमा तय की जाएगी।
पहले कैसे थे नियम?
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F वीजा (स्टूडेंट वीजा): पढ़ाई पूरी होने तक मान्य रहता था।
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J वीजा (एक्सचेंज विजिटर): प्रोग्राम की अवधि तक वैध होता था।
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I वीजा (पत्रकारों के लिए): नौकरी की अवधि तक मान्य रहता था।
लेकिन अब यह सुविधा खत्म हो जाएगी और सभी वीजा धारकों के लिए समय सीमा तय की जाएगी।

क्या होंगे बदलाव?
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छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स के लिए अधिकतम अवधि 4 साल होगी।
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विदेशी पत्रकारों के वीजा की अवधि अब 240 दिन तक सीमित रहेगी।
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चीन और हांगकांग के पासपोर्ट धारकों के लिए यह सीमा सिर्फ 90 दिन होगी।
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वीजा बढ़ाने के लिए धारक आवेदन कर सकेंगे।
क्यों उठाया गया यह कदम?
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के प्रवक्ता के अनुसार:
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लंबे समय से वीजा धारकों को लगभग अनिश्चित काल तक रहने की अनुमति दी जाती रही।
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इससे सुरक्षा जोखिम बढ़ता है और अमेरिकी नागरिकों को नुकसान होता है।
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नई पॉलिसी का उद्देश्य वीजा धारकों की बेहतर निगरानी और दुरुपयोग पर रोक लगाना है।
असर क्या होगा?
इस नए प्रस्ताव से अंतरराष्ट्रीय छात्रों, शोधकर्ताओं और पत्रकारों के लिए अमेरिका में पढ़ाई और काम करना कठिन हो सकता है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम अमेरिका की शिक्षा प्रणाली, रिसर्च और मीडिया सेक्टर पर भी असर डाल सकता है।
