
सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिले के नगर क्षेत्रों में भारी वाहनों की आवाजाही से हो रहे धूल, धुएं और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किया है कि अब भारी मोटरयान वाहन सुबह 6:30 से 10:00 बजे और शाम 4:00 से रात 8:00 बजे तक नगर सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और अगले आदेश तक प्रभावशील रहेगा। इसका उद्देश्य ट्रैफिक कंट्रोल करना, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना और नागरिकों की जान-माल की रक्षा करना है।

दिव्यांग 3 वर्षीय बालक को मिला डिजिटल श्रवण यंत्र, परिवार में खुशी की लहर
सारंगढ़ तहसील के ग्राम ठाकुरदिया निवासी 3 वर्षीय हर्ष को जन्म से ही सुनने में कठिनाई थी। हर्ष न सुन पा रहा था और न बोल पा रहा था, जिससे उसके जीवन में अनेक मुश्किलें आ रही थीं। लेकिन सुशासन तिहार में शामिल होकर उसके पिता दयानिधि पटेल ने उम्मीद की किरण देखी।
समाज कल्याण विभाग की मदद से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के बाद हर्ष को मिला डिजिटल श्रवण यंत्र और 36 बैटरियां।
कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे के निर्देशों पर जिले के समाधान शिविरों में सभी विभागों ने योजनाओं की जानकारी दी। समाज कल्याण विभाग की इस पहल से हर्ष और उसके परिवार को अब एक नई शुरुआत मिल गई है। हर्ष के जीवन में सुनने और बोलने की संभावना अब जाग गई है, जिससे उसके भविष्य में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।
