1 फरवरी से बदल जाएंगे FASTag, सिगरेट, तंबाकू से जुड़े ये नियम- जानें आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर

New Rules from 1 February 2026: रविवार, 1 फरवरी से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। 1 फरवरी से सिगरेट, तंबाकू, तंबाकू उत्पादों, एलपीजी गैस, पीएनजी, सीएनजी, फास्टैग, क्रेडिट कार्ड आदि से जुड़े नियमों में बदलाव लागू हो जाएंगे। यहां हम जानेंगे कि 1 फरवरी से क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा।

LPG सिलेंडर की कीमत

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने एलपीजी यानी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं और जरूरत के आधार पर इसकी खुदरा कीमतों में कटौती या बढ़ोतरी की जाती है। लिहाजा, 1 फरवरी को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर और 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव कर सकती हैं।

CNG, PNG, ATF की कीमतों में बदलाव

एलपीजी सिलेंडर की तरह ही सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतों की भी हर महीने समीक्षा की जाती है और जरूरत पड़ने पर इसमें प्लस-माइनस किया जाता है। जहां सीएनजी गैस गाड़ियों के फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होती है तो वहीं दूसरी ओर हवाई जहाज के लिए एटीएफ यानी विमान ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। पीएनजी गैस, रसोई गैस ही होती है जो सिलेंडर के बजाय पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुंचती है।

FASTag के लिए खत्म होगी KYC की जरूरत

1 फरवरी से FASTag के लिए केवाईसी वेरिफिकेशन की जरूरत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पहले ही इसकी घोषणा कर चुका है। नए नियमों के तहत अब फास्टैग जारी करने वाले बैंकों को ही फास्टैग जारी करने से पहले पूरी जरूरी जांचें पूरी करनी होंगीं।

सिगरेट, तंबाकू होंगे महंगे

1 फरवरी से देशभर में सिगरेट, तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों पर नया टैक्स लागू हो जाएगा। नया टैक्स लागू होने की वजह से सिगरेट, तंबाकू और अन्य सभी तंबाकू उत्पाद महंगे हो जाएंगे। सरकार इन पर उत्पाद शुल्क और उपकर बढ़ा रही है, जो जीएसटी से अलग होगा।

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