मनेंद्रगढ़। हनुमान मंदिर में मुकुट चोरी के अपराध में दोष सिद्ध होने के बाद जज एकता अग्रवाल की अदालत ने सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पीसी करकेट्टा ने बताया कि विगत दिनों झगराखंड रोड स्थित हनुमान मंदिर से मुकुट चोरी की घटना की शिकायत पार्षद नागेंद्र जायसवाल ने मनेंद्रगढ़ पुलिस थाने में दर्ज कराई थी।

इस दौरान मुखबिर की सूचना पर संदेही आरोपी फिरोज अंसारी से पूछताछ किया गया। पूछताछ में उसने 31 अगस्त 2022 को मंदिर के अंदर घुस कर चोरी करने की बात का स्वीकार किया। साथ ही बताया कि चांदी के मुकुट को बेचने के लिए गोपी केंवट के साथ मिलकर ग्राहक खोजा। ग्राहक नहीं मिलने पर गोपी केंवट के घर में मुकुट को रखने की बात कही। पुलिस ने घर से मुकुट बरामद किया।

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