अधिकारी-कर्मचारियों को चल-अचल संपत्ति विवरण देने की अंतिम तारीख बढ़ी...

जनवरी 2026 तक SPARROW पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को वर्ष 2025 की चल-अचल संपत्ति (Immovable Property Return – IPR) का विवरण जमा करने के लिए 31 जनवरी 2026 तक की मोहलत दी है। यह जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग (साप्रवि) द्वारा जारी आदेश में दी गई है।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत अनिवार्यता

शासनादेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-19(1) के अंतर्गत प्रत्येक शासकीय सेवक को अपनी अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण प्रतिवर्ष 31 जनवरी तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2025 की संपत्ति जानकारी ऑनलाइन देना होगा

निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि कैलेंडर वर्ष 01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के दौरान धारित अचल संपत्ति का विवरण एनआईसी द्वारा संचालित SPARROW पोर्टल (epar.cg.gov.in) पर ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

सचिवालय सेवा के सभी वर्गों पर लागू होगा आदेश

यह आदेश सचिवालय सेवा के प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों तथा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा। संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को समयसीमा के भीतर विवरण प्रस्तुत करने के लिए सूचित करें।

समय पर विवरण नहीं देने पर हो सकती है कार्रवाई

शासन ने स्पष्ट किया है कि नियत तिथि तक संपत्ति विवरण प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

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