
इसके अलावा राजिम सर्कल के ग्राम जोगीडीपा से लगे जंगलों में दबिश देकर लगभग 70 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई। कार्यवाही के दौरान आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री के विरुद्ध सतत कार्रवाई की जा रही है।
इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक नागेशराज, रजतचंद ठाकुर, आबकारी मुख्य आरक्षक चंद्रलोल गायकवाड़, आबकारी आरक्षक पीताम्बर चौधरी, नगर सैनिक मनीष कश्यप, संजय नेताम, महिला नगर सैनिक कामिनी सोनी, वाहन चालक गोवर्धन सिंह और कुलेश्वर निषाद का योगदान रहा।

