गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही. नाबालिग पीड़िता को अपने घर से बहला फुसलाकर गुजरात ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत पेंड्रारोड ने 20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को हुई भारतीय दंड सहिंता की धारा 363 में 3 वर्ष का सश्रम कारवास और 500 रुपये के अर्थदंड, धारा 366 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड के साथ धारा 5-सहपठित धारा 06 लैंगिक अपराध बालक संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड के साथ सजा सुनाई है.
दुष्कर्म आरोपी के साथी को भी 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि अर्थदंड न चुका पाने की स्थिति में आरोपी को 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी.
ये है पूरा मामला
मामला मई 2022 का है. गौरेला थाना अंतर्गत ग्राम सधवानी का है जहां दुष्कर्म के आरोपी अमन सिंह राठौर उम्र 19 वर्ष औऱ उसका साथी निखिल राठौर उम्र 19 निवासी भदौरा गौरेला के रहने वाले है. आरोपी अमन राठौर नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर उसे विवाह का झूठा प्रलोभन देकर राजकोट गुजरात भगा कर ले गया था और पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा, दुष्कर्म के आरोपी के साथी निखिल राठौर ने इस वारदात में आधी रात को नाबालिग को घर से भगाने में साथ दिया था.
मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने सुनावई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी अमन राठौर और इस वारदात में उसके साथी निखिल राठौर को सजा सुनाई है, मामले में पंकज नगायच अतिरिक्त लोक अभियोजक थे.