Thalapathy Vijay News: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय कानूनी मामले को लेकर फिर सुर्खियों में हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा लगाए गए 1.5 करोड़ रुपये के जुर्माने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अभिनेता को बड़ा झटका लगा है। मामला उनकी फिल्म पुली से जुड़ी आय के खुलासे से संबंधित बताया जा रहा है।

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के अनुसार, आयकर विभाग ने विजय पर आकलन वर्ष 2015–16 से जुड़े एक मामले में पेनल्टी लगाई थी। विभाग का कहना था कि फिल्म ‘पुली’ से प्राप्त आय का पूरा खुलासा नहीं किया गया। इसी आधार पर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया। इस आदेश को अभिनेता की ओर से मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

हाई कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?

हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद जुर्माने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने माना कि:

  • आयकर विभाग की कार्रवाई तय समयसीमा के भीतर की गई

  • रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं मिला जिससे आदेश रद्द किया जाए

  • इसलिए पेनल्टी आदेश को बरकरार रखा गया

इसके साथ ही विजय की याचिका खारिज कर दी गई।

फिल्म रिलीज और सेंसर विवाद भी चर्चा में

इधर, थलापति विजय अपनी अपकमिंग फिल्म “जन नायगन” (रिपोर्टेड टाइटल) को लेकर भी खबरों में हैं। फिल्म की रिलीज सेंसर सर्टिफिकेट से जुड़े विवाद के कारण अटकी बताई जा रही है। इस मामले में भी पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था, जहां एकल पीठ के आदेश पर बाद में पुनर्विचार हुआ।

क्या होगा अगला कानूनी कदम?

कानूनी जानकारों के मुताबिक, याचिकाकर्ता के पास अब उच्च पीठ या अन्य वैधानिक उपाय अपनाने का विकल्प रह सकता है। हालांकि आगे की रणनीति पर विजय या उनकी लीगल टीम की ओर से आधिकारिक बयान आना बाकी है।

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