By Poornima

भिलाई

रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स (सम्पत्तिकर) जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा न होने के कारण नगर निगम ने 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है।

इस दौरान 17% सरचार्ज (जुर्माना) नहीं लगेगा। यह राहत पूरे छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के लिए है।
 मुख्य बातें:
नई डेडलाइन: 30 अप्रैल 2026 तक बिना लेट फीस के भुगतान करें।

जुर्माना: 30 अप्रैल के बाद भुगतान करने पर 17% सरचार्ज लगेगा।

भुगतान विकल्प: आप आधिकारिक रायपुर नगर निगम वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

ऑफलाइन सुविधा: सभी जोन कार्यालयों में कर जमा करने की व्यवस्था उपलब्ध है।

करों के समय पर भुगतान न करने पर नगर निगम द्वारा कुर्क और सीलिंग की कार्रवाई की जा सकती है।

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