रायपुर में बिना वैध अनुमति डीजे संचालन पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए डीजे वाहन और उपकरण जब्त कर लिए हैं। यह कार्रवाई सेंट्रल ज़ोन क्षेत्र में की गई, जहां नियमों के उल्लंघन के कारण सार्वजनिक शांति प्रभावित होने की आशंका जताई गई।
किस क्षेत्र में हुई कार्रवाई
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के सेंट्रल ज़ोन अंतर्गत गोल बाजार थाना क्षेत्र में जांच के दौरान पाया गया कि डीजे बिना पुलिस अनुमति के संचालित किया जा रहा था।
पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर:
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डीजे वाहन की जांच की
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अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे
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अनुमति नहीं मिलने पर वाहन व साउंड सिस्टम जब्त किया
किन धाराओं में की गई कार्रवाई
पुलिस ने डीजे संचालक के खिलाफ निम्न प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की:
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कोलाहल (Noise Control) संबंधी अधिनियम
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मोटर व्हीकल एक्ट
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सार्वजनिक शांति भंग करने की आशंका के आधार पर कार्रवाई
पहले भी जारी हुए थे सख्त निर्देश
पुलिस अधिकारियों द्वारा पहले ही डीजे, साउंड सिस्टम, धुमाल पार्टी और टेंट संचालकों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि:
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बिना अनुमति डीजे संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा
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परीक्षा अवधि में शोर-शराबे से बचें
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नियम तोड़ने पर जब्ती और कानूनी कार्रवाई होगी
इसके बावजूद नियम उल्लंघन मिलने पर यह सख्त कदम उठाया गया।
परीक्षा अवधि में विशेष सख्ती
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि:
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बोर्ड और अन्य परीक्षाओं के दौरान शोर नियंत्रण प्राथमिकता है
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छात्रों की पढ़ाई प्रभावित करने वालों पर कार्रवाई होगी
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आगे भी बिना अनुमति डीजे चलाने वालों पर लगातार अभियान चलेगा