
बिलासपुर शिक्षा संभाग का आदेश
संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर ने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लोफंदी (विकासखंड बिल्हा) के प्रभारी प्रधान पाठक एवं शिक्षक ललित कुमार देवांगन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।
जांच में सामने आई गड़बड़ी
जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि –

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सत्र 2025-26 की समय सारणी में संकुल समन्वयक डीलेश्वर प्रसाद कंगण (शिक्षक एल.बी.) को किसी भी कक्षा में अध्यापन कार्य हेतु जिम्मेदारी नहीं दी गई।
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वे विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो रहे थे।
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उनकी डेली डायरी भी नियमित रूप से दर्ज नहीं की जा रही थी।
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इन सभी तथ्यों की जानकारी उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंचाई गई।
ललित देवांगन पर जिम्मेदारी तय
जांच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट हुआ कि ललित कुमार देवांगन ने इस अनियमितता में सहयोग किया। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का सीधा उल्लंघन है।
वेतन वृद्धि रोकी गई
संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए, ललित कुमार देवांगन की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
