बालोद / भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 के संदर्भ में पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि जारी कार्यक्रम के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवम्बर 2024 तक दावा-आपत्ति (फार्म-6 नए मतदाता बनने के लिए, फार्म-7 मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं का नाम विलोपित करने के लिए एवं फार्म-8 मतदाता सूची में संशोधन, स्थानान्तरण, नया एपिक कार्ड प्राप्त करने के लिए) प्राप्त करने की तिथि निर्धारित है।
जिसमंे प्राप्त दावा-आपत्ति का निराकरण निर्वाचक रजिस्ट्रिकरण अधिकारी द्वारा 24 दिसम्बर 2024 तक किए जाएगें तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन सोमवार 06 जनवरी को किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 01 जनवरी 2025 को 18 साल पूर्ण कर लिया गया है तथा जिनका नाम वर्तमान में किसी कारणवश मतदाता सूची में दर्ज नहीं करा पाएं हैं वे अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु फार्म-6 में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
कोई मतदाता अपने नाम में संशोधन, पते में परिवर्तन करना चाहते हैं वे फार्म-8 के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हंै। इसके साथ ही 01 जनवरी 2025 के साथ 01 अप्रैल, 01 जुलाई, 01 अक्टूबर 2025 को 18 वर्ष की आयु को पूर्ण करने वाले भारतीय नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए वोटर हेल्पलाइन मोबाईल एप्प या वोटर पोर्टल सर्विस के माध्यम से घर बैठे फार्म 6 भरकर अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशिक ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान शनिवार 09 नवंबर, रविवार 10 नवंबर एवं शनिवार 16 नवंबर, रविवार 17 नवंबर को मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। जहाँ मतदाता मतदान केन्द्र में मतदाता सूची का अवलोकन कर सकते हैं।