छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ SIR अभियान: मतदाता सूची सत्यापन के लिए आज से घर-घर पहुंचेंगे BLO

अब बिना वैध दस्तावेज़ वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ पाएगा, जानें क्या रखना होगा तैयार

4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा विशेष इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान

रायपुर। बिहार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में आज से विशेष इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान शुरू हो गया है। इस प्रक्रिया में राज्यभर में मतदाता सूची (Voter List) का गहन सत्यापन और अपडेट किया जाएगा।
ब्लॉक लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर वोटरों से जरूरी जानकारी और दस्तावेजों की जांच करेंगे। यदि किसी का नाम छूटा है या नई उम्र के मतदाता जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

मतदाता सूची में संशोधन और प्रकाशन की तिथि

  • गणना और सत्यापन चरण: 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक

  • मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन: 9 दिसंबर 2025

  • दावे और आपत्तियों की अवधि: 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026

  • सुनवाई और सत्यापन चरण: 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026

  • अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 7 फरवरी 2026

SIR के दौरान किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या सुधार करवाने के लिए 13 दस्तावेज मान्य किए गए हैं। इनमें शामिल हैं:

  1. सरकारी पहचान पत्र (जैसे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)

  2. पासपोर्ट

  3. जन्म प्रमाणपत्र

  4. पेंशन आदेश

  5. परिवार रजिस्टर

  6. मैट्रिक प्रमाणपत्र

  7. निवास प्रमाणपत्र

  8. भूमि या मकान आवंटन रिकॉर्ड

  9. NRC (जहां लागू)

  10. आधार से जुड़े निर्देश (पत्र दिनांक 09.09.2025)

  11. गैस कनेक्शन/बिजली बिल/पानी बिल जैसे उपयोगिता प्रमाण

  12. बैंक पासबुक

  13. सरकारी सेवा रिकॉर्ड

👉 ध्यान दें: बिना वैध दस्तावेज के नाम दर्ज नहीं होगा। गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

क्या है SIR (Special Intensive Revision)?

SIR का मतलब है “विशेष गहन पुनरीक्षण”, जो मतदाता सूची को अद्यतन करने की एक वार्षिक प्रक्रिया है।
इसमें शामिल हैं:

  • 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले नए मतदाताओं का नाम जोड़ा जाता है।

  • जो लोग किसी अन्य क्षेत्र में चले गए हैं, उनका नाम हटाया जाता है।

  • मतदाता सूची में नाम, पता या उम्र से जुड़ी गलतियों को सुधारा जाता है।

  • BLO घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करते हैं और आवश्यक फॉर्म भरवाते हैं।

जनता के लिए जरूरी अपील

यदि आप 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं या आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो BLO से संपर्क करें।
सत्यापन के दौरान अपने मूल दस्तावेज दिखाना न भूलें, ताकि आने वाले चुनाव में आपका मताधिकार सुनिश्चित हो सके।

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