बेमेतरा। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने मां से रेप के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला बेरला थाना क्षेत्र के ग्राम रेवे का है। अतिरिक्त लोक अभियोजक सूरज मिश्रा ने बताया आरोपी शराब पीने का आदी है और इसको लेकर अक्सर उसकी मां उसे मना करती थी, लेकिन वह मानता नहीं था और आए दिन अपनी मां से विवाद करता।
घटना दिनांक 20 सितम्बर को बहू तीजा मानने के लिए अपने मायके गई हुई थी और तीज मनाने आई उसकी बेटियां अपने ससुराल लौट चुकी थीं। इस दौरान रात्रि 8 बजे आरोपी शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा और मां के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर उसने रेप किया।