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15 अगस्त को रहेगा मदिरा शुष्क दिवस
सारंगढ़-बिलाईगढ़। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले में मदिरा शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि 15 अगस्त को जिले की सीमा में संचालित सभी प्रकार की शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इस दौरान देशी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा की बिक्री, विनिर्माण, भंडारण, परिवहन और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।

सभी श्रेणी की मदिरा दुकानों पर रोक
आदेश के अनुसार, 15 अगस्त को जिले की सीमा में निम्नलिखित श्रेणी की दुकानें और अहाते बंद रहेंगे —
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देशी मदिरा दुकान (CS-2 घघ)
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कंपोजिट मदिरा दुकान (CS-2 घघ कंपोजिट)
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विदेशी मदिरा दुकान (FL-1 घघ)
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इन दुकानों से संलग्न सभी अहाते (CS-2 (ग), CS-2 (ग) कंपोजिट, FL-1 (ख) अहाता)
कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
केवल दुकानें नहीं, पूरा मदिरा संव्यवहार बंद
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध केवल दुकानों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि 15 अगस्त को मदिरा से जुड़ी सभी गतिविधियां बंद रहेंगी, जिनमें शामिल हैं —
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विक्रय (Sale)
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विनिर्माण (Manufacturing)
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संग्रहण (Storage)
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धारण (Possession)
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परिवहन (Transportation)
कानून-व्यवस्था बनाए रखने का उद्देश्य
स्वतंत्रता दिवस पर जिले में ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सार्वजनिक समारोह बड़े पैमाने पर होते हैं। प्रशासन का मानना है कि इस दिन शराब की उपलब्धता से कानून-व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसी कारण जिले में मदिरा बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध आवश्यक है।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
मदिरा दुकान संचालकों और ठेकेदारों को चेतावनी दी गई है कि आदेश तोड़ने पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इसमें लाइसेंस निलंबन, जुर्माना और अभियोजन शामिल है।
विशेष सतर्कता और निगरानी
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पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें दुकानों, गोदामों और वाहनों की जांच करेंगी।
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संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।
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ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और सामाजिक संगठन भी इस अभियान में सहयोग करेंगे।
स्थानीय संगठनों का समर्थन
सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय पर्व पर शराब की बिक्री पर रोक लगाने से सामाजिक सद्भाव, सुरक्षा और शांति बनी रहेगी। इस दिन सभी बार, होटल, रेस्टोरेंट और क्लब जहां शराब परोसी जाती है, पूरी तरह बंद रहेंगे।
