रेरा का सख्त एक्शन: 28.71 लाख रुपये लौटाने का आदेश, आवंटी को मिला न्याय...

रायपुर, छत्तीसगढ़ – रियल एस्टेट धोखाधड़ी पर रेरा की कड़ी कार्यवाही

छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने एक अहम निर्णय लेते हुए उपभोक्ता के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। रेरा ने दुर्ग जिले के कोहका स्थित आशीर्वाद अपार्टमेंट परियोजना से जुड़े मामले में प्रमोटर को 28.71 लाख रुपये (23.71 लाख मूलधन + 5 लाख ब्याज) की रकम आवंटी को लौटाने का आदेश दिया है।

मामले की पृष्ठभूमि

आवंटी ने प्रमोटर के साथ फ्लैट खरीदने का अनुबंध किया था, लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी फ्लैट का पजेशन नहीं मिला। निर्माण कार्य अधूरा पड़ा रहा, जिससे आवंटी को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना करना पड़ा।

रेरा ने क्यों सुनाया यह फैसला?

रेरा के मुताबिक,

  • प्रमोटर की लापरवाही से उपभोक्ता का विश्वास टूटा।

  • रेरा कानून का उल्लंघन हुआ।

  • उपभोक्ता को समय पर फ्लैट नहीं मिलने से उत्पीड़न हुआ।

रेरा रजिस्ट्रार ने कहा, “हर होम बायर को समय पर उसका हक मिलना चाहिए।” यह फैसला प्रमोटर्स के लिए एक कड़ा संदेश है कि देरी और धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी और अपील

रेरा ने सभी रियल एस्टेट खरीदारों से अपील की है कि वे:

  • अपनी शिकायतें समय पर दर्ज करें।

  • अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें।

  • रेरा जैसे मंच का उपयोग कर न्याय पाएं।

इस फैसले का प्रभाव

  • पीड़ित आवंटी को राहत मिली।

  • अन्य खरीदारों में विश्वास और सुरक्षा की भावना मजबूत हुई।

  • रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही का संदेश गया।

Share on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *