Onion Export Duty: भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने प्याज निर्यात से जुड़े हुए नियमों में बदलाव किया है. प्याज के निर्यात पर पिछले दिनों लगाई गई रोक को अब हटा दिया गया है. यानी अब प्याज व्यापारी इसका निर्यात विदेशों के लिए कर सकेंगे. हालांकि, सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि कम से कम 550 डॉलर प्रति टन (MT) की कीमत पर ही प्याज का निर्यात किया जा सकता है. यह नियम अगले आदेश तक लागू रहेगा. प्याज के निर्यात से पाबंदी नासिक में मतदान से पहले हटाई गई है.
प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत का एक्सपोर्ट शुल्क
डायरेक्टर जर्नल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया ‘विदेश व्यापार एक्ट 1992 के तहत प्यार के निर्यात पर लगी पाबंदी हो हटा दिया गया है. सरकार ने 3 मई से प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत का एक्सपोर्ट शुल्क लगाया है. हालांकि अभी प्याज के निर्यात पर पाबंदी है. सरकार की तरफ से भारत के मित्र देशों को शिपमेंट की अनुमति दी गई है. सरकार के आदेश के बाद यूएई और बांग्लादेश को निश्चित मात्रा में प्याज निर्यात की अनुमति दी गई है.
99,150 मिलियन टन प्याज के निर्यात के लिए अनुमति
इससे पहले पिछले साल अगस्त में सरकार ने प्याज पर 31 दिसंबर 2023 तक के लिए 40 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाया था. पाबंदी लगाए जाने के महीनों बाद 26 अप्रैल को महाराष्ट्र से छह पड़ोसी देशों में 99,150 मिलियन टन प्याज के निर्यात के लिए अनुमति दी गई. 8 दिसंबर, 2023 को सरकार ने पिछले साल की तुलना में 2023-24 में अनुमानित कम खरीफ और रबी फसलों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग के पिछले आंकड़े को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी.
अब सरकार ने 3 मई से 31 अक्टूबर, 2024 तक या इससे पहले जारी किये गए बिल ऑफ एंट्री द्वारा कवर किए गए पीले मटर के आयात पर शुल्क छूट भी बढ़ा दी. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा यह बदलाव 4 मई, 2024 से प्रभावी होगा. सरकार ने देसी चने के आयात पर भी 31 मार्च 2025 तक पूरी छूट दे दी है.