नईदिल्ली / नोटबंदी के बाद जोर शोर से जारी किए गए 2000 रुपए के नोट अब चलन से बाहर हो जाएंगे। आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने  बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना बंद करें। आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने यह फैसला लिया है।

बता दें आरबीआई ने नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत ये नोट निकाले थे। रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के बाद इन नोटों को जारी किया था। यह फैसला इसलिए लिया गया था ताकि उस समय 500 और 1000 रुपए के जो नोट चलन से हटाए गए थे, उनका बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर कम किया जा सके। जब दूसरे मूल्य के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए, तब दो हजार रुपए को चलन में लाने का उद्देश्य पूरा हो गया।

23 मई से बैंकों में शुरू होगी नोट बदलने की प्रक्रिया –

चलन से बाहर होने से पहले आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट बैंकों में बदलवाने का मौका दिया है। लोग दो हजार रुपये के नोट बैंक खातों में जमा करा सकेंगे या फिर उन्हें अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे। लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपये मूल्य के नोट बदलवाए जाए सकेंगे। यह प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर 2023 को खत्म होगी। जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे 23 मई से 30 सितंबर तक बैंक में इसे डिपॉजिट या एक्सचेंज करना होगा। एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपए कीमत के नोट यानी 10 नोट ही बदले जाएंगे।

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