
रायपुर- दुर्ग/ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी ने युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षकों को राहत देते हुए 27 जून 2025 को शाम 4:00 बजे जिला स्तरीय समिति की बैठक में सुनवाई के लिए आमंत्रित किया है। इस सुनवाई में शिक्षक अपनी बात रख सकेंगे और पदस्थापन पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।
इन 28 शिक्षकों को सुनवाई में उपस्थित होना अनिवार्य
दुर्ग जिले के 28 शिक्षकों को युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत नई पदस्थापना दी गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब हाईकोर्ट के निर्देश पर इन शिक्षकों को जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के समक्ष 27 जून 2025 को शाम 4 बजे उपस्थित होकर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा।

इस सूची में शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षक शामिल हैं, जिनकी सेवा अवधि 30 से 50 वर्ष के बीच है और विभिन्न विषयों जैसे गणित, विज्ञान, कला आदि में कार्यरत हैं।
शिक्षा विभाग की प्रमुख बातें:
सभी 28 शिक्षकों को पत्र क्रमांक 9549/शा.03/युक्ति./146/2025 के अंतर्गत सूचना भेजी गई है।
बैठक का आयोजन संयुक्त कलेक्टर के अध्यक्षता में जिला शिक्षा कार्यालय, दुर्ग में किया जाएगा।
शिक्षकों को समिति के समक्ष स्व-विवरण, दस्तावेज और आपत्ति पत्र के साथ उपस्थित होने के निर्देश हैं।
बैठक में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को एकतरफा निर्णय का सामना करना पड़ सकता है।
मुख्य उद्देश्य:
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शिक्षकों की पदस्थापना को युक्तियुक्त बनाना
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स्कूलों में आवश्यकता अनुसार विषय शिक्षकों की उपलब्धता
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गैर-जरूरी स्थानांतरण पर पुनर्विचार
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कोर्ट के आदेशों का पालन
