
रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने सभी जिलों के कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देशों के साथ पत्र भेजा है। विभाग ने इस प्रक्रिया के लिए संशोधित समय-सारणी भी जारी कर दी है, जिसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुरूप कदम

जारी आदेश में विभाग ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप प्रत्येक स्कूल में बच्चों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। वर्तमान में राज्य के कई स्कूलों में अतिशेष शिक्षक तैनात हैं, जबकि कई स्कूल शिक्षक विहीन या केवल एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं।
अतिशेष शिक्षकों का समायोजन और स्कूलों का एकीकरण
आदेश के मुताबिक, जिन स्थानों पर एक ही परिसर में या आस-पास के क्षेत्र में दो या अधिक स्कूल संचालित हो रहे हैं, उनका युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। इसके अलावा, अतिशेष शिक्षकों को उन स्कूलों में समायोजित किया जाएगा, जहां शिक्षक की कमी है या स्कूल केवल एक शिक्षक के सहारे चल रहा है।
मंत्रिपरिषद् के निर्णय के आधार पर होगी कार्रवाई
यह पूरी प्रक्रिया मंत्रिपरिषद् द्वारा 09 जुलाई 2024 को लिए गए निर्णय के तहत संचालित की जाएगी। विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे संशोधित समय-सारणी के अनुसार शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें और छात्रहित को सर्वोपरि रखें।
