नई दिल्ली / मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे. राहुल गांधी सोमवार को सूरत सेशन कोर्ट में फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर सकते हैं. सूरत कोर्ट द्वारा हाल ही में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है. कोर्ट ने राहुल को 2 साल की जेल और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है.

बीते 2019 के लोकसभा चुनाव पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान रहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. इस बयान के खिलाफ सूरत में मानहानि केस दर्ज हुआ था. पार्टी सूत्रों के मुताबिक सेशन कोर्ट में अपील के मौके पर राहुल मौजूद रहना चाहते हैं. गुजरात सहित अन्य बड़े नेताओं को पहुंचने के लिए कह दिया गया है. पार्टी सूत्रों का कहना है की हायर कोर्ट में अपील सहित अन्य विकल्पों पर भी फैसला हो सकता है.

सजा का एलान होने के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है. कोर्ट के फैसले के प्रति कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गाधी वाड्रा सहित पार्टी के कई नेताओं ने नाराजागी जाहिर की थी.

साल 2021 के अक्टूबर में राहुल गांधी बयान दर्ज कराने अदालत पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने आप को बेकसूर बताया था. राहुल गांधी इस मामले की सुनवाई में तीन बार पेश हो चुके थे. राहुल गांधी की सदस्यता चले जाने के बाद देशभर में कांग्रेस पार्टी ने एक दिन संकल्प सत्याग्रह किया था. वहीं राहुल गांधी को आवास खाली करने का भी नोटिस जारी किया जा चुका है.

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