Rahul Gandhi : कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी को लेकर सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। इसके बाद ही उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। अब एक नया मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना एमपी एमएलए कोर्ट ने समन जारी किया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 12 अप्रैल तक अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला भी मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी से ही जुड़ा हुआ है।

सुशील कुमार मोदी ने दर्ज करवाया मामला

बीजेपी के सांसद और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 2019 में यह मामला दर्ज करवाया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था, सारे मोदी चोर हैं। मेरा सरनेम भी मोदी ही है। इस बयान से मेरी और इस नाम का उपयोग करने वाले लोगों की भावना को ठेस पहुंची है, इसलिए उन्होंने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पेश होने का आदेश जारी किया है। शिकायतकर्ता सुशील मोदी की तरफ से सभी बयान दर्ज कर लिए गए हैं और इस मामले में राहुल गांधी के बयान दर्ज किए जाने हैं। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, राहुल गांधी के कोर्ट में आने की संभावना काफी कम है। इस मामले में राहुल गांधी के वकील कोर्ट के सामने पेश होकर वकील अगली तारीख की मांग कर सकते हैं।

मोदी सरनेम मानहानि मामले में सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को दोषी करार दे दिया और उन्हें दो साल की सजा सुनाई है और 15 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला पूर्णेश मोदी ने दर्ज करवाया था।

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