
भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में संपत्तिकर भुगतान एवं विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नागरिकों को विशेष राहत दी गई है। पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2026 कर दिया गया है।
शासन द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि नगरीय निकायों में संपत्तिकर एवं विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित थी, लेकिन विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के चलते आय संग्रहण प्रभावित हुआ है। इसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, जनगणना 2027 की प्रारंभिक तैयारियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल के क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में अधिकारी-कर्मचारी व्यस्त रहे।

इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासन ने नागरिकों को राहत प्रदान करते हुए एक माह की अतिरिक्त समय-सीमा दी है। अब नागरिक 30 अप्रैल 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त दंड के संपत्तिकर जमा कर सकेंगे।


इसके साथ ही निर्देशित किया गया है कि कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर संपत्तिकर की वसूली की जाए तथा नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग समय-सीमा के भीतर कर जमा कर सकें। अतः निगम आयुक्त की ओर से भिलाई शहर के सम्मानित नागरिकों से अपील है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का बकाया संपत्ति कर बिना पेनाल्टी शुल्क के अति शीघ्र जमा करें ।
