बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक डिप्टी कलेक्टर की याचिका पर राज्य सरकार और दुर्ग सम्भाग के कमिश्नर व कवर्धा कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। साथ ही, डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ किसी भी प्रतिकूल या बलपूर्वक (Coersive) कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने डिप्टी कलेक्टर रेखा चन्द्रा को 16 मई 2023 को नोटिस जारी कर अक्षमता प्रमाण पत्र का रिन्यूअल कर पेश करने के निर्देश दिए थे।
राइट ऑफ द पर्सन विथ डिसेबल्स एक्ट 2016 की धारा 91 में वांछित प्रावधानों के मुताबिक जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र पेश करने कहा था। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी उक्त नोटिस को चुनौती देते हुए रेखा चन्द्रा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इसकी सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई। इसमें याचिककर्ता के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल आदेश नहीं पारित करने का निर्देश दिए हैं।