नई दिल्ली. हमें जब भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ती है तो ऐसे समय में पर्सनल लोन काफी मददगार साबित होता है. दूसरे लोन की तुलना में पर्सनल लोन आसानी से मिल जाता है और इसके लिए आपको कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखनी पड़ती है. जब हमें कहीं से भी जरूरत के मुताबिक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं बचती तो पर्सनल लोन ही बेहतर उपाय लगता है. हालांकि, लोन तो हमें आसानी से मिल जाता है लेकिन बाद हमें उसके री-पेमेंट के लिए ईएमआई का झंझट लंबे समय तक झेलना पड़ता है.

आजकल ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ज्यादा ब्याज चुकाना सबको भारी लगता है. ऐसे में अगर आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है और उस पर ज्यादा ब्याज नहीं चुकाना चाहते हैं तो आप लोन को प्री-क्लोज कर सकते हैं. प्री-क्लोजर वह प्रोसेस है जब आप लोन की अवधि समाप्त होने से पहले ही पूरी राशि का भुगतान कर देते हैं. यहां हम आपको पर्सनल लोन प्री-क्लोज करने के तरीकों के बारे में बता रहे हैं.

लोन प्री-क्लोज करने से पहले ये जानना है जरूरी

आपको बता दें कि बैंकों में अलग-अलग लॉक-इन पीरियड होते हैं, जिनसे पहले आप लोन बंद कर सकते हैं. हालांकि, लोन उपलब्ध कराने वाले कुछ बैंक या संस्थान ब्याज की राशि पर हुए नुकसान को पूरा करने के लिए प्री-क्लोज करने पर फीस लेते हैं. पर्सनल लोन को सही तरीके से क्लोज करना जरूरी होता है क्योंकि इसका आपके CIBIL स्कोर पर प्रभाव पड़ सकता है. इससे संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप संबंधित बैंक से सम्पर्क कर सकते हैं.

पर्सनल लोन को प्री-क्लोज कैसे करें?

पर्सनल लोन प्री-क्लोज करने के लिए आपको सबसे पहले आप संबंधित बैंक की ब्रांच में विजिट करना होगा. यहां आपको आईडी प्रूफ, आखिरी ईएमआई के पेमेंट का बैंक स्टेटमेंट और री-पेमेंट के लिए चेक या डिमांड ड्राफ्ट आदि दस्तावेज के साथ जाना होगा. जब आप चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए लोन की बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं तो बैंक आपको एक एकनॉलेजमेंट लेटर देता है. इसे आपको संभालकर रखना होता है. लोन प्री-क्लोज करने के कुछ दिनों के बाद बैंक आपको लोन एग्रीमेंट भेज देता है.

पूरे पैसे नहीं लेकिन EMI से ज्यादा भुगतान कैसे करें?

अगर आपके पास लोन की ईएमआई से ज्यादा अमाउंट है और उसका यूज़ आप लोन चुकाने में करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं. इससे आपके लोन की अवधि कम हो जाएगी या फिर ईएमआई की राशि घट जाएगी. इस तरह लोन चुकाने को पर्सनल लोन पार्ट प्री-पेमेंट कहा जाता है. पर्सनल लोन की पार्ट पेमेंट करने के लिए भी आपको संबंधित बैंक की ब्रांच में जाकर किसी बैंक ऑफिसर को सूचित करना पड़ता है. आपकी रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद बैंक आपकी अपडेटेड ईएमआई या लोन की नई अवधि के बारे में आपको बता देता है.

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