PAN-Aadhaar Link Deadline: इस तारीख तक नहीं किया लिंक तो 1 जनवरी 2026 से PAN हो जाएगा इनएक्टिव...

PAN-Aadhaar Linking News: क्या आपका PAN कार्ड आधार से लिंक है? अगर नहीं, तो अब लापरवाही भारी पड़ सकती है। केंद्र सरकार के नए निर्देश के मुताबिक, कुछ कैटेगरी के PAN धारकों के लिए 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख तय की गई है। अगर तय समय तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया गया, तो 1 जनवरी 2026 से PAN निष्क्रिय (Inactive) कर दिया जाएगा।

इनएक्टिव PAN होने पर इनकम टैक्स रिटर्न, रिफंड, बैंकिंग और निवेश से जुड़े कई काम रुक सकते हैं।

किन लोगों के लिए PAN-Aadhaar लिंक करना अनिवार्य?

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA(2A) के अनुसार:

  • जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के जरिए PAN जारी किया गया था

  • ऐसे PAN धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक असली आधार नंबर से PAN लिंक करना जरूरी है

अगर तय समय में लिंक नहीं किया गया, तो PAN इनएक्टिव हो जाएगा और टैक्स या फाइनेंशियल कामों में उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

आधार एनरोलमेंट ID से बना PAN? तो ये जानना जरूरी

CBDT ने 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन में साफ किया है कि:

  • आधार एनरोलमेंट ID से PAN बनवाने वालों को 31 दिसंबर 2025 तक लिंक करना होगा

  • इस अवधि में लिंक करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा

हालांकि, अन्य PAN धारकों के लिए धारा 234H के तहत 1,000 रुपये की फीस लागू रहेगी, खासकर जिनका PAN 1 जुलाई 2017 से पहले जारी हुआ था।

PAN इनएक्टिव होने पर क्या-क्या दिक्कतें होंगी?

अगर आपका PAN इनएक्टिव हो गया, तो ये समस्याएं सामने आ सकती हैं:

  • इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे

  • टैक्स रिफंड अटक सकता है

  • TDS और TCS ज्यादा कटेगा

  • 15G / 15H जैसे फॉर्म मान्य नहीं होंगे

  • बैंक, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में KYC फेल हो सकती है

  • हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी

इनएक्टिव PAN को फिर से एक्टिव कैसे करें?

अगर PAN निष्क्रिय हो चुका है, तो:

  • 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा

  • आधार से PAN लिंक करना अनिवार्य होगा

  • आमतौर पर 30 दिनों के भीतर PAN दोबारा एक्टिव हो जाता है

PAN-Aadhaar लिंक करने का आसान तरीका

  1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं

  2. “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें (लॉगिन जरूरी नहीं)

  3. PAN नंबर, आधार नंबर और नाम भरें

  4. OTP से वेरिफिकेशन करें

  5. जरूरत होने पर e-Pay Tax से ₹1000 फीस जमा करें

  6. फॉर्म सबमिट करें

क्यों जरूरी है समय रहते लिंक करना?

31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन बेहद अहम है। PAN-Aadhaar लिंक न करने पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि आपकी बैंकिंग, निवेश और टैक्स से जुड़ी सुविधाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए आखिरी समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द लिंक कर लें।

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