दुर्ग / महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला दुर्ग (छ.ग.) व्दारा जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन के मार्गदर्शन में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोषण) अधिनियम 2013 अंतर्गत विभिन्न विभागों में गठित आंतरिक शिकायत समितियों के अध्यक्ष व सदस्यों एवं जिले में गठित शिकायत समिति के लगभग 70 सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए जिला स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला 16 मार्च को महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) के प्रेरणा सभा कक्ष में आयोजित किया गया है।
उक्त प्रशिक्षण सह कार्यशाला में विपिन जैन, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में अशोक जयसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता व्दारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अशोक जायसवाल विषय विशेषज्ञ एवं सुश्री प्रीति बाला शर्मा, संरक्षण अधिकारी, नवा बिहान श्रीमती बी. देहारी, जिला कार्यालय दुर्ग, श्रीमती पूजा तिवारी, श्रीमती लोकमणी साहू, आईसीपीएस महिला एवं बाल विकास विभाग जिला दुर्ग (छ.ग.) व्दारा विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई ।
जिसमें उक्त अधिनियम अंतर्गत गठित आंतरिक शिकायत समिति, स्थानीय समिति के गठन कार्य प्रणाली जांच प्रक्रिया एवं दण्डात्मक प्रावधान संबंधी जानकारी, लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, टोनही प्रताडना निवारण के लिये कानून एवं विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण में विभिन्न विभागों में गठित आंतरिक शिकायत समितियों के अध्यक्ष व सदस्यों एवं जिले में गठित शिकायत समिति के अध्यक्ष व सदस्यों की भी उपस्थिति रही।