दुर्ग / कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने सांई ज्योति हॉस्पिटल, सिरसा गेट भिलाई 3, के संचालक द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत लायसेंस की अवधि समाप्त होने उपरांत भी लायसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किये जाने तथा संचालक, ज्योति केन्द्र, हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स बस स्टैण्ड दुर्ग में पायी गई अनियमितताओं के तहत उक्त दोनों अस्पतालों को नर्सिंग होम एक्ट की धारा 12 (क) (1) के तहत 20-20 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है। साथ ही उक्त दोनों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करने आदेशित किया हैं।
ज्ञात हो कि नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. आर.के. खण्डेलवाल के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नर्सिंग होम एक्ट की नियमित निरीक्षण व जाँच के तहत सांई ज्योति हॉस्पिटल, सिरसा गेट भिलाई 3 में कार्यरत चिकित्सक नहीं पाये गये, अस्पताल में रैंप की सुविधा नहीं पायी गई, अस्पताल परिसर में साफ-सफाई का आभाव पाया गया एवं कलर कोटेड बिन नहीं पाया गया, अस्पताल के बाहर एवं आंतरीक रूम में कबाड होना पाया गया, संबंधित अस्पताल को नर्सिंग होम एक्ट, दुर्ग द्वारा जारी लायसेंस वैधता 14 सितंबर 2015 से 13 सितंबर 2020 तक 10 बेडेड हॉस्पिटल है, सांई ज्योति हॉस्पिटल, सिरसा गेट भिलाई 3 की लायसेंस की वैधता समाप्त होने के बावजूद अस्पताल संचालक के द्वारा लायसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया गया है, जो कि उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम, 2010 एवं 2013 का उल्लंघन है।
इसी प्रकार ज्योति केन्द्र, हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स बस स्टैण्ड दुर्ग नर्सिंग होम एक्ट में पंजीकृत स्थायी निजी अस्पताल है, लायसेंस की वैधता समाप्त होने के उपरांत संबंधित अस्पताल के द्वारा अपनी संस्था के लायसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक नहीं पाये गये, अस्पताल में रैंप की सुविधा नहीं पायी गई, पीने का पानी तथा वाश बेसिन की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं पायी गई, ड्यूटी डॉक्टर के लिये रूम, कन्सल्टींग रूम, ट्राली बेय नहीं पाया गया अस्पताल में बेड की स्थिति सही नहीं पायी गई,
ऑपरेशन थियेटर मानक अनुरूप नहीं पाया गया, ऑपरेशन थियेटर में प्रशिक्षित नर्सिंग स्टॉफ नहीं पाया गया, ऑपरेशन थियेटर एवं लेबर रूम में आपातकालीन ट्राली नहीं पायी गई, लेबर रूम एवं न्यू बोर्न बेबी कार्नर मानक अनुरूप नहीं पाया गया, ऑपरेशन थियेटर एवं संपूर्ण अस्पताल परिसर में साफ-सफाई का आभाव था एवं कलर कोटेड बिन नहीं पाया गया, अस्पताल में पायी गई अनियमितताओं के आधार पर ज्योति केन्द्र, हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स बस स्टैण्ड दुर्ग का नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्रदत्त लायसेंस का नवीनीकरण किया जाना संभव नहीं है । कलेक्टर का आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।