महासमुंद|News T20: छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रभात मलिक ने  22 जनवरी  को “अयोध्या में श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा“ के अवसर पर महासमुंद जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। उन्होंने उक्त दिवस में महासमुंद जिले में संचालित समस्त देशी, विदेशी, कम्पोजिट मदिरा, प्रीमियम मदिरा दुकानों, एफ.एल.-3 सपना बार एण्ड रेस्टोरेंट महासमुंद एवं देशी मदिरा भण्डारण भाण्डागार महासमुंद को पूर्णतः बंद रखने आदेशित किया है। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

अवैध शराब निर्माण पर कार्यवाही..

अवैध शराब निर्माण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही हेतु कलेक्टर श्री प्रभात मलिक के निर्देशानुसार और जिला आबकारी अधिकारी महासमुंद श्री मोहित कुमार जायसवाल के आदेशानुसार 14 जनवरी को आबकारी वृत्त सरायपाली अन्तर्गत ग्राम इच्छापुर निवासी आरोपी करम चंद दास उम्र 33 वर्ष को बिना नम्बर प्लेट के सफेद स्कूटी टीव्हीएस जूपिटर125 से 50 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुवा शराब परिवहन करते हुए तोरेसिंहा से गोहेरापाली जाने वाली रोड में पकड़ा गया। जिसके विरूद्व आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत अपराध दर्ज कर रिमांड पर जेल दाख़लि किया गया है तथा उक्त परिवहन मे प्रयुक्त स्कूटी टीव्हीएस जूपिटर125 को भी जब्त किया गया है।

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