भिलाई [न्यूज़ टी 20] पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए की दो पेंशन योजना-राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को लेकर एक अच्छी खबर है। अब योजना से जुड़े सब्सक्राइबर यूपीआई के जरिये भी अपना अंशदान कर पाएंगे। 

इसके अलावा पेंशन फंड नियामक ने बताया कि सुबह 9.30 बजे के पहले प्राप्त अंशदान को उसी दिन किया गया निवेश माना जाएगा जबकि उस समय के बाद मिलने वाली राशि की गणना अगले दिन के निवेश में की जाएगी।

अभी तक सब्सक्राइबर अपने स्वैच्छिक अंशदान को आईएमपीएस/ एनईएफटी/ आरटीजीएस का इस्तेमाल कर नेटबैंकिंग खाते के जरिये सीधे भेज सकते थे लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है।

योजना के बारे में: 

आपको बता दें कि एनपीएस योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए संचालित की जाती है। 2004 से लागू यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य है।

यह उन्हीं कर्मचारियों पर लागू है जो 1 जनवरी 2004 से सेवा में शामिल हुए हैं। मई 2009 में, इसे स्वैच्छिक आधार पर निजी और असंगठित क्षेत्र में विस्तारित किया गया था। वहीं, अटल पेंशन योजना या एपीवाई असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है।

योजना के अंशधारकों को उनके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की उम्र होने के बाद गारंटी के साथ 1,000 रुपये से 5,000 रुपये मासिक की न्यूनतम पेंशन मिलती है। इन दोनों ही योजनाओं से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। 

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