अब ऑफिस टाइम में कोई छूट नहीं: कर्मचारियों के लिए सख्त नियम लागू, मोबाइल से हाजिरी अनिवार्य

15 जून से शुरू होगी आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली, 10 से 5:30 तक बैठना होगा दफ्तर में

रायपुर | छत्तीसगढ़ के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की उपस्थिति और अनुशासन को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। विभागीय सचिव अमित कटारिया ने एक सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 15 जून 2025 से सभी कर्मचारियों को मोबाइल के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के जरिए उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा।

दफ्तर में सुबह 10 बजे से शाम 5:30 तक अनिवार्य उपस्थिति

सभी संविदा और नियमित कर्मचारी अब ऑफिस टाइमिंग का कड़ाई से पालन करेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक दफ्तर में रहना जरूरी होगा। गैरहाजिरी या देर से आने पर सीधे जिम्मेदारी कर्मचारी और संबंधित संस्था प्रमुख की मानी जाएगी।

मोबाइल से लगानी होगी हाजिरी, आधार से होगा प्रमाणीकरण

नई व्यवस्था के तहत हर कर्मचारी को अपने मोबाइल फोन से आधार आधारित उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसमें प्रवेश (इन) और प्रस्थान (आउट) दोनों समय की रिकॉर्डिंग जरूरी होगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और ट्रेस योग्य होगी।

NIC के सहयोग से तैयार हो रही तकनीकी व्यवस्था

सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ संस्थानों में NIC (नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर) के सहयोग से इस प्रणाली को सुचारु रूप से लागू करें। तकनीकी खामियों को दूर करना और समय पर प्रक्रिया शुरू करना अनिवार्य होगा।

सख्त चेतावनी: लापरवाही पर अधिकारी की भी जिम्मेदारी तय

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं करता, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित संस्था प्रमुख पर भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। सचिव ने कहा कि यह कदम शासन की प्राथमिकता है और इसका उद्देश्य समयपालन, कार्य संस्कृति और जवाबदेही को मजबूत करना है।

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