बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरोना काल के दौरान नियमित ट्रेन को बंद करने और बाद में उसे स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाने, लेकिन 9 के बजाय सिर्फ दो स्टॉपेज देने के मामले में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जीएम और डीआरएम को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने रेलवे को एक महीने के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं. यह मामला अनूपपुर-चिरमिरी-अनूपपुर ट्रेन के परिचालन के संबंध में है.

जानकारी के मुताबिक कोरोना से पहले अनूपपुर-चिरमिरी-अनूपपुर पैसेंजर ट्रेन का परिचालन किया जाता था. उस दौरान जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के साथ-साथ 9 स्टॉपेज तय थे. कोरोना के दौरान यह ट्रेन बंद कर दी गई. हालांकि जब हालात में सुधार आया, तब स्पेशल ट्रेन के रूप में इसकी शुरुआत की गई. इस बार रेलवे ने स्टॉपेज घटा दिए.

कोरोना से पहले नियमित पैसेंजर ट्रेन में 9 स्टॉपेज थे, लेकिन स्पेशल ट्रेन के रूप में जब परिचालन शुरू किया गया, तब सिर्फ कोतमा और बिजुरी में ही स्टॉपेज दिया गया, जबकि अनूपपुर से चिरमिरी के बीच मनेंद्रगढ़ बड़ा शहर होने के साथ-साथ जिला मुख्यालय भी है. स्थानीय लोगों की ओर से रेलवे प्रबंधन से मनेंद्रगढ़ में स्टॉपेज देने की मांग की गई.

कई बार रिमाइंडर भी दिया गया, लेकिन रेलवे ने स्टॉपेज के संबंध में जब कोई निर्णय नहीं लिया, तब भागवत प्रसाद केशरवानी समेत अन्य ने जनहित याचिका लगाई. इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जीएम, डीआरएम, डिप्टी चीफ ऑपरेशन मैनेजर को नोटिस जारी किया है और एक महीने में जवाब मांगा है.

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