रायपुर|News T20: प्रशिक्षण में पात्र-अपात्र से लेकर फ़ार्म भरने आदि की विस्तार से जानकारी दी गयी। बैठक में जानकारी दी गयी कि जिनके परिवार के कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा पूर्व में सांसद, विधायक तथा जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम मंडल के वर्तमान या पूर्व में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहा हो वह इस योजना हेतु अपात्र होंगे।छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना राज्य में 01 मार्च से लागू होगी। इस योजना का लाभ विवाहित महिलाओं के साथ – साथ विधवा , परित्यकता और तलाकशुदा महिलाओं को भी मिलेगा।योजना का प्रमुख उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती लीना मंडा वी ने सभी सीईओ जनपद को कहा कि महतारी वंदन योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इसलिए जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान से वाचन कर लें । ताकि किसी प्रकार का भ्रम हो तो समय रहते दूर कर लिया जाये। हितग्राहियों के फ़ार्म भरने ग्राम पंचायतों में शिविर लगाये जाये। फ़ार्म भरवाने का काम समय पर हो और गांव की कोई भी पात्र महिला हितग्राही योजना के लाभ से ना छूटे यह भी सुनिश्चित किया जाये। बैठक में सीएमओ भूपेंद्र उपाध्यय सभी सीएमओ, सभी जनपद सीईओ, सहित महिला बाल विकास के सुपरवाईजर, और कर्मचारी उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार सोमवार 5 फ़रवरी से ऑनलाइन / ऑफ़लाइन आवेदनों का पंजीयन प्रारंभ होगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फ़रवरी 2024 है। अनंतिम सूची 21 फ़रवरी को होगी। अनंतिम सूची पर आवेदनकर्ता आपत्ति 21 से 25 फ़रवरी 2024 तक कर सकते है। आपत्ति का निराकरण 29 फ़रवरी तक होगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 01 मार्च 2024 को होगा। स्वीकृति पत्र 5 मार्च 2024 जारी करने की तिथि है और राशि का अंतरण 8 मार्च2024 को होगा।