भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत घुमंतू पथ विक्रेताओं को हॉकर लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। इसके लिए पथ विक्रेताओं को अपने नजदीकी निगम के जोन कार्यालय में संपर्क करना होगा और आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ ही निर्धारित शुल्क भी हॉकर लाइसेंस के लिए घुमंतू पथ विक्रेताओं को जमा करना होगा। नोडल अधिकारी प्रीति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि घुमंतू पथ विक्रेता अपने नजदीकी निगम कार्यालय नेहरू नगर जोन 1, वैशाली नगर जोन 2, मदर टेरेसा नगर जोन 3, शिवाजी नगर जोन 4 एवं सेक्टर 6 निगम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
हॉकर लाइसेंस प्रदान करने के लिए निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी है। आदेश के तहत अंकित सक्सेना, विवेक साहू, भीलाल सिंह साहू, वीरेंद्र मारकंडेय, आरपी तिवारी, दानी लाल मच्छीरके, सुदामा परघनिया, बोधन सिंह साहू, वीके सैमुअल एवं अतुल यादव को इस कार्य में सहयोग के लिए नियुक्त किया गया है।