छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की छुट्टी पर नया आदेश, जानिए किन छुट्टियों की कितनी अवधि में कौन देगा मंजूरी

रायपुर: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर लंबे समय से उठते सवालों और प्रशासनिक असमंजस के बीच अब वित्त विभाग ने बड़ा और सख्त निर्देश जारी किया है।
अवकाश की स्वीकृति प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमबद्ध बनाने के उद्देश्य से यह आदेश जारी हुआ है।

कर्मचारी अवकाश में नहीं चलेगी मनमानी

वित्त सचिव ने स्पष्ट किया है कि अवकाश स्वीकृति में किसी प्रकार की लापरवाही या भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे कर्मचारियों को न केवल मानसिक राहत मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक कार्य भी समय पर पूरे होंगे।

किस अधिकारी को कितने दिन की छुट्टी स्वीकृत करने का अधिकार?

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि —

  • सीएल (Casual Leave), ईएल (Earned Leave), मेडिकल लीव आदि के लिए

  • प्रत्येक अवकाश के प्रकार और अवधि के अनुसार,

  • किस स्तर के अधिकारी (जैसे – खंड अधिकारी, जिला अधिकारी, विभाग प्रमुख) स्वीकृति देंगे — इसकी स्पष्ट सूची और गाइडलाइन जारी की गई है।

अब हर छुट्टी का होगा मानकीकरण

नए आदेश के तहत —

  • सभी विभागों को अवकाश के प्रारूप में आवेदन लेना होगा।

  • स्वीकृति से पहले कारण, आवश्यक संलग्न दस्तावेज और पूर्व स्वीकृति की जांच अनिवार्य होगी।

  • कोई भी अवकाश बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के मान्य नहीं होगा।

फाइलिंग और रजिस्ट्रेशन डिजिटल भी संभव

आदेश में यह भी कहा गया है कि भविष्य में छुट्टियों के आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में काम हो रहा है, ताकि रिकॉर्डिंग और निगरानी में आसानी हो।

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