दुर्ग / विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर अवैध मदिरा धारण, परिवहन एवं विक्रय को नियंत्रित किये जाने हेतु आबकारी विभाग दुर्ग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। सहायक आयुक्त आबकारी ने जानकारी दी कि 20 अक्टूबर 2023 को प्रातः गस्त दौरान भिलाई 3 में अवैध शराब के परिवहन/ विक्रय/धारण की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर कुल 256 नग देशी मदिरा मसाला एवं प्लेन पाव, कुल मात्रा 46.08 लीटर जप्त किया गया।

उक्त प्रकरण मेंरूपेश कुमार ढीमर पिता स्व नरेश कुमार ढीमर सा भिलाई 3 थाना पुरानी भिलाई के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर आबकारी उप निरीक्षक हरीश कुमार पटेल के द्वारा विवेचना में लिया गया है। ग्राम घोरारी में अवैध शराब धारण, विक्रय एवं चौर्यनयन की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर अज्ञात आरोपियों से कुल 110 लीटर महुआ शराब एवं 4500 किलोग्राम महुआ लाहन तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क,च 34(2)के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। जप्त मदिरा, लाहन, शराब बनाने के उपकरण का कुल बाजार मूल्य लगभग 2 लाख 42 हजार रूपये है।

उपरोक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी धीरज कन्नौजिया, पंकज कुजूर तथा आबकारी उप निरीक्षक भुनेश्वर सिंह सेंगर, भूपेन्द्र नेताम एवं मुख्य आरक्षक फागुराम टंडन, आबकारी आरक्षक देव प्रसाद पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिले में शराब एवं मादक पदार्थाे के अवैध विक्रय, परिवहन एवं धारण पर रोकथाम हेतु शिकायत दर्ज कराये जाने बाबत् टेलीफोन नंबर 0788-2325836 जारी किया गया है। उक्त नम्बर कोई भी आम नागरिक 24 घंटे शिकायत दर्ज कर सकते हैं, शिकायताकर्ता के नाम को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाकर, प्राप्त शिकायतों पर आबकारी विभाग द्वारा त्वरित रूप से कार्यवाही कर शिकायतकर्ता को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त आबकारी विभाग के टोल फ्री शिकायत नंबर 14405 पर भी शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।

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