राजनांदगांव। नाबालिग लडक़ी को बहला-फुसलाकर भगाकर रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने 4 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराया कि 3 जुलाई को उसकी नाबालिग लडक़ी घर से कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया। रिपोर्ट पर थाना छुईखदान में अपराध धारा 363 भादस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले द्वारा मामला नाबालिग बालिका से संबंधित संवेदनशील मामला होने से विवेचना हेतु महत्तवपूर्ण निर्देश देकर नाबालिग बालिका को शीघ्र बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया था।
जिसके परिपालन में वरिष्ट अधिकारी के मार्गदर्शन में मुखबिर सूचना पर 11 जुलाई को अवयस्क पीडि़ता को सुनील वर्मा के पास से बरामद किया गया। तत्पश्चात बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से बयान कराया गया। बालिका के साथ रेप होने की पुष्टि होने पर मामले में धारा 366क, 376, 376(2) (ढ) भादस धारा 4ए, 6 पॉक्सो एक्ट जोडक़र आरोपी सुनील वर्मा (19) के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से 12 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।