रायपुर। राजधानी रायपुर में धार्मिक पर्वों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने मांस-मटन की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस निर्णय के तहत शहर में निर्धारित तिथियों पर सभी मांसाहार दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
किन-किन तारीखों पर रहेगा प्रतिबंध
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार:
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20 मार्च – चेट्रीचंड
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27 मार्च – रामनवमी
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31 मार्च – महावीर जयंती
इन तीनों दिनों में शहर की सभी मांस-मटन दुकानों के साथ-साथ होटल और ढाबों में भी मांसाहार की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
महापौर के निर्देश पर जारी हुआ आदेश
यह निर्णय रायपुर की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर लिया गया है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि यह कदम धार्मिक आस्थाओं और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रतिबंध के दिनों में यदि कोई होटल, ढाबा या दुकान मांसाहार बेचते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ जुर्माना, लाइसेंस निलंबन सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
व्यापारियों और नागरिकों से सहयोग की अपील
नगर निगम ने सभी व्यापारियों और नागरिकों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और धार्मिक पर्वों के दौरान शहर में शांति और सम्मान का वातावरण बनाए रखने में सहयोग दें।