
पेंड्रा: पेंड्रा विशेष सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी गंगादीन उर्फ गंगा खलखो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को POCSO एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए ₹7000 अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामला क्या है?
यह घटना कुछ वर्ष पूर्व की है। आरोपी गंगादीन उर्फ गंगा खलखो ने नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर कोरबा जिले ले जाकर बंधक बनाया और कई दिनों तक शारीरिक शोषण किया।

छात्रा अपने घर से स्कूल जा रही थी, तभी आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले लिया। पीड़िता के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई और आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट और आईपीसी की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज हुआ।
अदालत में सबूत और जांच
अभियोजन पक्ष ने अदालत में पेश किए:
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मेडिकल रिपोर्ट
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पीड़िता के बयान
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पुलिस जांच के सबूत
विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया।
न्यायालय का फैसला
न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने कहा कि आरोपी का कृत्य न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि समाज की नैतिक मर्यादाओं पर भी हमला है।
अदालत ने आरोपी को:
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POCSO अधिनियम की धारा 5(एल)/6 के तहत आजीवन कारावास
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₹7000 अर्थदंड
की सजा सुनाई।
कानून और समाज के लिए संदेश
यह फैसला पीड़िता और समाज के प्रति न्याय सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ी चेतावनी मिलेगी।
