रायपुर | छत्तीसगढ़ में होली के अवसर पर शराब बिक्री को लेकर जारी असमंजस अब खत्म हो गया है। साय सरकार ने निर्णय लिया है कि होली के दिन राज्यभर में शराब दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में आबकारी विभाग जल्द ही औपचारिक आदेश जारी करेगा।
नई आबकारी नीति में हुआ बदलाव
राज्य की नई आबकारी नीति के तहत पहले तय सात ड्राई डे में से तीन दिन—
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होली
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मुहर्रम
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30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस)
को हटाने का प्रस्ताव किया गया था। इससे यह संकेत मिला था कि इन अवसरों पर शराब दुकानें खुली रह सकती हैं।
लेकिन अब सरकार ने अपना रुख बदलते हुए होली पर शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।
कानून-व्यवस्था और सामाजिक माहौल को प्राथमिकता
सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। होली जैसे बड़े त्योहार पर किसी भी प्रकार की अवांछित घटना को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
सरकार का मानना है कि त्योहार के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बाकी ड्राई डे यथावत
सरकार के इस फैसले के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अन्य ड्राई डे पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार लागू रहेंगे।
आबकारी विभाग द्वारा आधिकारिक आदेश जारी होते ही विस्तृत दिशा-निर्देश सामने आएंगे।
क्या रहेगा असर?
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राज्यभर की सभी देशी और विदेशी शराब दुकानें बंद रहेंगी
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बार और संबंधित लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा
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होली के दिन शराब की बिक्री और वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा
यह निर्णय राज्य में त्योहारों के दौरान सख्त प्रशासनिक रुख को दर्शाता है।