
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले और इससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई गिरफ्तारी को गैरकानूनी ठहराते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने गिरफ्तारी को रद्द करने के साथ ही ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया को चुनौती दी है।
अब यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और जल्द सुनवाई की संभावना जताई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें परेशान न किया जाए और न ही गिरफ्तार किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा था।

इसके बाद रायपुर स्थित विशेष अदालत में पेशी और न्यायिक रिमांड की प्रक्रिया के बीच अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। गौरतलब है कि ईडी ने 18 जुलाई 2025 को भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मारकर चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई से न सिर्फ राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई, बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चाओं का दौर तेज हो गया।
गिरफ्तारी के बाद चैतन्य को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया और फिर 22 जुलाई को कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रायपुर जेल भेज दिया गया। अब 4 अगस्त को रिमांड समाप्त होने के बाद फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें दोबारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अगली सुनवाई 18 अगस्त को होनी है।
