भिलाई / थाना वैशाली नगर में दर्ज अपराध क्रमांक 60/2020 के अनुसार दिनांक 10 मार्च 2020 को होली के दिन वृंदा नगर कैम्प एक भिलाई में मृतक शैलेश यादव को 8 आरोपियों ने लोहे की पट्टीनुमा रॉड, बांस की लाठी एवं डंडा से मारपीट कर निर्मम हत्या की थी।

आज दिनांक 21/09/2023 को अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग (छ.ग) शैलेश कुमार तिवारी के न्यायालय द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 130/2020,
शासन विरुद्ध राज मिश्रा वगैरह में सभी 8 आरोपियों को धारा 302, 148,149 भा.द.वि. के तहत दोषसिद्ध किया गया है तथा सभी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मो.अरशद ख़ान ने पैरवी की थी

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